Police status report u/s 156(3) cr.p.c
monty lamba
(Querist) 28 April 2015
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आल एक्सपर्ट्स नमस्ते,
सर,
मेरा एक सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन , पोस्सेस्सिओं एंड इंजंक्शन 2012 से चल रहा है और 2014 में एक आदमी(लैटे प्रॉपर्टी सेलर का भाई ) ने एक U/o 1 R 10 CPC, की एप्लीकेशन दे कर पार्टी बनना चाहता है, बेसिस ऑफ़ फेक एंड फैब्रिकेटेड वसीयत डाक्यूमेंट्स के दवारा |
ये एप्लीकेशन सिविल कोर्ट साकेत नई डेल्ही में लगायी गयी थी |
मैने वसीयत की सर्टिफाइड कॉपी तथा लैटे प्रॉपर्टी सेलर के बैंक सैलरी अकाउंट में सिग्नेचर की सर्टिफाइड कॉपी ( एक अन्ने कंप्लेंट में कोर्ट में बैंक दवारा दिया गया था) का एक्सपर्ट ओपिओन कराया तो पाया दोनों सिग्नेचर डिफरेंस है |
मैने एक कंप्लेंट केस मेट्रोपॉलिटिन मजिस्टेड के पास U/s 156(3) फाइल कर दिया, मेट्रोपॉलिटिन मजिस्टेड ने स्टेटस रिपोर्ट कंसर्नेद पुलिस स्टेशन से कॉल किया जहाँ पर प्रॉपर्टी है |
सर,
पुलिस अफसर ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सब बाते लिखने के बाद लिखा की क्युकी अक्सोउसेड ने वसीयत नामा एक सिविल सूट में साकेत कोर्ट में लगाया है इसलिए ये कंप्लेंट उनके पुलिस स्टेशन के जुडिशल के बहार का है इस लिए इसे साकेत पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करदेना चाइये |
अभी आर्गुमेंट के लिए दो महीने का टाइम है किर्पया आप बतये ये ठीक है या नहीं ?
क्या मुझे फिर से कम्पेंट फाइल करना पड़ेगा ? अगर नहीं तो कोई इस पर जजमेंट भेजे क्यों की पुलिस अफसर अकसर शॉर्टकट यूज़ करने के फ़िराक में रहते है | प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प