कोविड 19 में एक fir दर्ज हुई दिल्ली में।
जिसमे 188 ipc के तहत BW भेजा है।
जबकि उत्तर प्रदेश में 188ipc माननीय राज्यपाल महोदय जी ने समस्त वाद वापस कर लिए हे ।
क्या दिल्ली में कोई ऐसा आदेश पारित हुआ हे
कृपया मार्गदर्शन करें
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