नीचे लिखे हुए विवरण के अनुसार किन किन अधिनियम में और कहाँ कहाँ पर केस दर्ज कर सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है? आप सबके विचार चाहिए ।
एक कंपनी अपने कर्मचारी की जान-बूझ कर इस कंपनी का काम करते हुए हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उसका सही जगह इलाज नहीं कराया सिर्फ इसलिए कि इनका इलाज में पैसा न खर्च हो सिर्फ इस कारण से इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया जिसकी उम्र अभी मात्र 40 वर्ष थी , ये कम्पनी अपने कर्मचारियो का शोषण करती है इनके यहाँ मेरा भाई काम करता था, Area Sales Manager था, कोविड पाजिटिव होने के 1 माह के बाद से ही मेरे भाई को ये कई-कई दिनों के लिये गुजरात भेजा करते थे, वो भी साथ में अपनी कम्पनी के प्रोडक्ट्स के सैंपल से भरा 30 किलो से भी ज्यादा भारी - भरकम बैग दे कर, वो भी आज के डिजिटल समय में | वो जनवरी-2021 में अहमदाबाद में कम्पनी के काम से गया था वहाँ सड़क दुर्घटना में वो गम्भीर रूप से घायल हुआ तो इस कम्पनी के सीईओ संजय अग्रवाल ने मेरे भाई को 6 घण्टे बाद लावरिस हालत में मेरे भाई की मासिक आय रूपये 600 दिखा कर सरकारी अस्पताल में फेंक आया, बाद में जब मैं गया और इसके हाथ पैर जोड़े कि मेरे भाई का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा दो तो बोला की मेरी कम्पनी सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगी। मेरे भाई की मृत्यु हो गई ठीक से इलाज ना होने के कारण उसकी पत्नी व् दो छोटे बच्चे जिनकी आयु कर्मश: 9 व् 7 वर्ष है | इतना ही नहीं इन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया यहाँ तक की सितम्बर 2020 से उसका पीएफ काटना बन्द कर दिया था और कम सैलरी देने लगे थे,इन लोगों ने ना ही पीएफ काटा, ना ग्रुप मेडिक्लेम कराया था, ना ग्रुप बीमा कराया था जबकि ये सब सुविधायें एक कर्मचारी की और एक कंपनी की बेसिक सुविधा एवं अधिकार होती है और जब पूछो तो उटपटांग जवाब देते हैं