एनआईए व नेटग्रिड भी आरटीआई के दायरे से बाहर
प्रकाशित: 27 जून 2011
नई दिल्ली, (विप)। सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के फैसले के बाद सरकार ने अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) तथा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नेटग्रिड) को भी इस कानून के तहत छूट प्रदान की है। सूचना के अधिकार कानून, 2005 में संशोधन कर एनआईए, नेटग्रिड तथा सीबीआई को इसकी दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है जिसमें केंद सरकार द्वारा स्थापित खुफिया व सुरक्षा संग"नों को आरटीआई के दायरे से छूट प्राप्त है। केंद सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नौ जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक, आरटीआई अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में क्रमसंख्या 22 और उससे संबंधित अंकित जानकारी के बाद निम्नलिखित क्रमसंख्या और प्रविष्टियां होंगी। जिनमें 23 पर सीबीआई, 24 पर एनआईए व 25 पर नेटग्रिड होंगे।
अब आरटीआई कानून की दूसरी अनुसूची के तहत 25 संग"नों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें आईबी, रॉ, केंदीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, उड्डयन अनुसंधान केंद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आदि शामिल हैं जिन्हें भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को छोड़कर जानकारी देने से छूट प्राप्त है।
Source: https://www.virarjun.com/DisplayNews.aspx?newsid=31820