क्या RTI या किसी अन्य माध्यम से पिछले 5 साल की अवधि के दौरान पत्नी द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न प्राप्त करना संभव है?
सीपीआईओ द्वारा मेरे आरटीआई आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि आयकर कार्यालय ने मेरी पत्नी से यह जानने के लिए संपर्क किया कि क्या ये जानकारी मुझे प्रदान की जा सकती है। मेरी पत्नी ने लिखित में उत्तर दिया और आपत्ति की कि उसके आयकर रिटर्न आदि से संबंधित जानकारी मुझे प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
कृपया सुझाव दें कि मुझे कैसे आगे बढ़ना
चाहिए। मुझे यह भी बताएं कि क्या निर्णयों / न्यायालय आदेशों / केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णयों के संदर्भ में कोई अनुकूल पक्ष है, जिसमें यह माना गया था कि पति को आयकर रिटर्न ऑफ वाइफ प्रदान की जा सकती है।
आगे बढ़ने के लिए आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में,
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