सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम।
निवेदन है की एक एफ आई आर मृत्यु कालीन कथन पर दर्ज हुई है। मृत्यु कालीन कथन पर मृतका ने ये बयान दिए है
''मुझे मेरी सास, ननद, पति ने परेशान किया। मेरे साथ गाली गलोच करते थे। मैं परेशान होकर अपने पीहर चली गई फिर मेरे माता पिता ने मुझे समझकर वापिस ससुराल भेज दिया। मैं बाजार से खुद सेल्फोस अनाज में डालने का कहकर ले आई और मेने खा लिया "
मृत्यु कथन के 3 दिन बाद मृतका के पिता ने दहेज संबंधी आरोप लगाकर एक प्रार्थना पत्र जांच पुलिस अधिकारी को दिया।
न्यायालय द्वारा 304बी में चार्ज लगा दिया है और 306 IPC विकल्प में नही रखी गई है।अभी केस अभियोजन साक्ष्य में है।
अगर न्यायालय में 304बी साबित नहीं होती है तो न्यायालय केवल 498ए में सजा दे सकती है अथवा नहीं ?
या फिर 306 आई पी सी में दंडित कर सकती है?