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raj kumar ji (LAW STUDENT )     12 August 2010

delhi high court valid the marriage !!!!!!!!!!!!!!!

नई दिल्ली. दो नाबालिगों की शादी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को दो नाबालिगों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हिंदू मैरेज एक्ट के तहत उनकी शादी को ‘वैध’ माना है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह शादी हिंदू मैरेज एक्ट के सेक्शन पांच का उल्लंघन करती है, लेकिन फिर भी इसी धारा के तहत शादी को अवैध या गैरकानूनी नहीं ठहराया जा सकता है। गौरतलब है कि हिंदू मैरेज एक्ट की धारा-5 में यह व्यवस्था है कि शादी के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 और लड़की की 18 साल होनी चाहिए।

जस्टिक बी.डी. अहमद और वी.के.जैन की बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि धारा-5 के क्लॉज-तीन के पालन के बिना कोई शादी हिंदू मैरेज एक्ट के तहत गैरकानूनी मानी जाएगी। हिंदू मैरेज एक्ट के सेक्शन-पांच के क्लॉज-तीन में लड़के और लड़की की उम्र की न्यूनतम सीमा के बारे में बताया गया है। बेंच ने अपने फैसले में आगे कहा कि अगर कोई हिंदू विवाह इस सेक्शन की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह शादी अवैध नहीं मानी जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल विवाह अधिनियम के तहत भी यह शादी अवैध नहीं है क्योंकि इस एक्ट में कहा गया है कि अगर नाबालिग शादीशुदा जोड़े में से कोई एक ऐसी शादी के खिलाफ अपील करे तब वह शादी वैध नहीं मानी जाएगी।



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 5 Replies

Arup (UNEMPLOYED)     12 August 2010

who prayed?

what prayed?

against which this judgement order came?

what was the actual age of both at the date of marriage?

what is the question?


(Guest)

age is18( boy)  And 16 (girl). nowhere in hma mentioned age less than 18 for girl is invalid marriage. however she can q it on attaining majority if it was not with her consent.

Arup (UNEMPLOYED)     12 August 2010

according to hma boy 21, girl 18.

therefore both are underage.

how the marriage performed?

must be customary.

if so, all persons engaged in the marriage, excluding bride& bridegroom but including purohit should be arrested.


(Guest)

arup ji there is no section in act saying age less than this and marraige will be void?

Arup (UNEMPLOYED)     16 August 2010

under 18 marriage invalid now,by child marriage restrient act. punishable also. before that it was 16.


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