नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी मामला फिर से खोल दिया। जस्टिस एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इन आरोपियों में यूनियन कार्बाइड की भोपाल इकाई के तत्कालीन सीईओ केशब महिंद्रा शामिल हैं। अब अदालत अपने 14 वर्ष पुराने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। इस फैसले के कारण आरोपियों को निचली अदालत ने महज दो-दो वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।
शीर्ष कोर्ट ने यह कदम सीबीआई द्वारा क्यूरेटिव याचिका पेश करने के बाद उठाया है। जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले के बाद फैले देशव्यापी जनाक्रोश के मद्देनजर याचिका लगाई थी। केंद्र द्वारा गठित मंत्री समूह ने भी आरोपियों को अधिकतम सजा दिलाने की सिफारिश की थी।