समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में ।
कृपया कोई मेरी इस मामले में सहायता करेगा । मेरे तथ्य निम्नलिखित है :-
मैं, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली में नियमित रूप से यू.डी. सी. के पद पर कार्यरत हूं, और मुझे तारीख 10 फरवरी, 2010 से तदर्थ आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के पद पर नियुक्त किया गया है और मैं अभी भी तदर्थ आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के पद पर कार्य कर रहा हूं । यू.डी. सी. के पद का ग्रेड वेतन 2400/- रु0 तथा वरिष्ठ अनुवादक के पद का ग्रेड वेतन 4600/- रु0 था । परंतु मुझे वरिष्ठ अनुवादक के पद के ग्रेड वेतन 4600/- रु0 के वेतनमान का पूरा वेतन मान नहीं दिया जा रहा, विभाग ने मेरा वेतन एफआर 35 नियम के अधीन निर्बंधित कर के केवल 2000/-रु0 का अतिरिक्त फायदा यू.डी. सी. के पद के वेतनमान में जोड़ कर दिया जा रहा है । तदर्थ आधार पर कार्य करने पर मेरे और नियमित वरिष्ठ अनुवादक के वेतन में भारी अंतर हैं।
उक्त मामले में आपसे कुछ प्रश्न यह है कि :-
1. क्या मेरे मामले में उच्चतम न्यायालय का उक्त निर्णय लागू होगा या नही ?
2. क्या मैं पूरा वेतन पाने के लिए अपनी मांग दूबारा विभाग से कर सकता हूं कि नहीं ?
3. अगर विभाग मेरी मांग का खारिज कर देता है तो मैं किस प्राधिकारी के पास जा कर अपील कर सकता हूं ?
4. यह अपील कितने दिनों में की जा सकती है ?
5. क्या मुझे उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण में जाना होगा ?
कृपया मुझे इसका शीघ्र उत्तर देने की कृपा करे और मेरा मार्गदर्शन भी करने की कृपा करें ।
राजेश कुमार, वरिष्ठ अनुवादक
मोबाइल नं0 8285728221, 8851172242