नई दिल्ली. अपनी ही बेटी से कुकर्म कर उसे मां बनाने वाले बाप की उम्रकैद को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। कोर्ट ने इस अपराध को बर्बर करार दिया। जस्टिस मरकडेय काटजू तथा ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने इस मामले में पीड़िता के बयान को भरोसेमंद माना और कहा कि निचली अदालत द्वारा ऐसे बाप को दी गई उम्रकैद की सजा ठीक है।
जजों ने कहा, ऐसा व्यवहार पहले कभी सुनने में नहीं आया, इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और पीड़िता के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए ऐसे पिता को बचाने संबंधी विशेष याचिका खारिज की जाती है।
इस मामले में खुद बेटी ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी थी। बेटी ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां उसके पिता को छोड़ कर चली गई थी उसके बाद पांच साल में वह कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बना चुका था। इससे वह एक बच्चे की मां भी बन गई। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने इस पिता भानु वाल्वे को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसे बांबे हाई कोर्ट ने भी बहाल रखा था।