1.सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्रूव होगी। जबकि क्रेता विक्रेता ओर सेल डीड के गवाह सभी मर चुके हो।
2. यदि वादी सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी लगाए और प्रतिवादी उसी सेल डीड की ओरिजिनल कॉपी, तब वादी सेल डीड कैसे प्रूव कर सकता है। सेल डीड के क्रेता विक्रेता प्रतिवादिगण है।
3. वादी एवं प्रतिवादी 1 ही दस्तावेज लगावे। उदाहरण के लिए 1 सेल डीड की प्रामानित प्रति तब दोनो वादी या प्रतिवादी में से किसे प्रूव करना होगा। और कैसे प्रूव होगी।
4. मूल ना होने पर प्रमाणित प्रति से प्रूव करने की अनुमति ली जाती है, धारा 65 एवं 66 का आवेदन नोटिस देकर, ये आवेदन नोटिस किसे देना होता है और किस स्टेज पर देना होता है, दावा के साथ, गवाही स पहले या जिस समय चीफ एग्जामिनेशन कराया जा तय हो तब।