मै उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ. मेरी दादी के द्वारा एक कृषि भूमि का पट्टा इस्तमुरारी (वर्ग ४ अ का) वर्ष १९९६ में लिया गया था. उसके २ वर्ष के बाद उसी भूमि का बैनामा मेरे पिता के द्वारा उसी जमीदार से लिया गया जिससे दादी ने पट्टा लिया था. मेरी दादी और पापा की मृत्यु हो चुकी है. अभी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि मेरे दादी के द्वारा जो पट्टा लिया गया है उसमे स्टाम्प कि कमी है.पट्टे के शर्तों के अनुसार १५०००/- एकमुश्त और २/- सालाना का लगान दिया गया है.और उसपर ११/- का स्टाम्प अदा है. कृपया मेरी निम्न प्रश्नों का समाधान करने कि कृपा करे.
१- क्या स्टाम्प कि कमी के कारण जितने मूल्य का स्टाम्प कम है उसकी वसूली की जा सकती है?
२- यदि हम स्टाम्प की कमी को पूरा न करना चाहे तो क्या उस स्थिति में क्या होगा हमारे विरुद्ध आर सी जारी होगी या हमारा पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा?
३- क्या इस पट्टे को निरस्त कराने का कोई आधार है ?
कृपया अतिशीघ्र मार्गदर्शन करने की कृपा करे.धन्यवाद
गगन जायसवाल फ़ैजाबाद