प्रार्थी ने भारतीय खाद्य निगम में परीक्षा पास कर टाईपिस्ट (हिंदी) के पद पर चयन पाया है जिस पर प्रार्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है. परंतु डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय संबंधी कारणों से कार्यग्रहण नहीं करने दिया गया (होल्ड पर रखा). निगम द्वारा प्रार्थी के स्नातक योग्यता B.A. (जोकि Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra से हासिल की है) की सत्यापन हेतु पत्र भेजा गया जिस पर विश्विद्यालय सत्यापन नहीं कर रहा है जबकि एकबार विश्विद्यालय सत्यापन कर निगम को पत्र भेज चुका है! अब विश्वविद्यालय में किसी एक नियमावली का हवाला देकर प्रार्थी के कुल अंकों में 1 अंक की घटी करने के लिए कहा जा रहा है। जबकि प्रार्थी को B.A. III, 596/1200 अंकों से उत्तीर्ण की अंकतालिका जारी की गई थी, प्रोविसिनल डिग्री भी जारी की गई. साथ ही एक बार सत्यापन भी किया जा चुका है जिसमे 596 ही अंक बताये गए थे। लेकिन अब विश्विद्यालय में रिकॉर्ड व नियमाबली का हबाला देकर 1 अंक कम करने को कहा जा रहा है।
अतः उक्त संबंध में प्रार्थी को क्या करना चाहिए, जिससे कि प्रार्थी की नियुक्ति निरस्त ना की जाए।