महोदय मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर के सामने की गली सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये है । इस सड़क की चौड़ाई मात्रा 12 फिट है ।
महोदय इस कैमरे के फुटेज में हमारे पड़ोसी के घर का गेट के भीतर का थोड़ा सा ही भाग दिखाई देता है जिसे वह अपने लिए गैरेज की तरह इस्तेमाल करता है । परंतु इसके फुटेज में कही भी हमारे पड़ोसी के ड्राइंग रूम अथवा टॉयलेट अथवा बाथरूम अथवा कोई लिविंग रूम का कोई भी भाग नही दिखाई देता है ।
महोदय मेरे पड़ोसी यह शिकायत करता है कि उसका निजता भंग हो रहा है । इस कारण इस केमरे को अपने घर के गेट से घुमाने को कह रहा है । महोदय यदी हम इस केमरे को घुमा देते है तो गली सड़क का काफी सारा हिस्सा कैमरे की रेंज से बाहर हो जाएगा । इससे केमरे को लगाने का औचिट्या ही समाप्त हो जाएगा ।
महोदय इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु मुझे एक ऐसा उच्चतम अथवा सर्वोच न्यायालय का जजमेंट चाहिये जिसमे यह कहा गया हो कि यदि किसी ने अपनी घर की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी गली सड़क में कैमरे लगवाये हो जिसके फुटेज में पड़ोसी का गेट दिखाई देता हो लेकिन इसमे कही भी पड़ोसी के ड्राइंग रूम अथवा टॉयलेट अथवा बाथरूम अथवा कोई लिविंग रूम का कोई भी भाग नही दिखाई देता हो तो ऐसे कैमरे को जायज माना जायेगा ।
कृपया करके ऐसे जजमेंट का हमे रेफरेन्स देने की कृपा करें ।