माननीय सदश्य ,
मेरा शेक्शन १३८ चेक रीटर्न का केश फरीयादी के साथ सेटल हो गया हे । यह केश २०११ की शाल का हे । केश सेटल कर के पेमेंट भी फरीयादी को कर दीया हे । जीसका १०० रुपये के स्टेम्प पेपर के उपर समाधान करार बना के ले लीया हे ओर नोटरी करा लीया हे
फरीयादी ओर आरोपी दोना का वकील कोर्ट मे केश सेटल करने के लीये दोनो के पास तीस तीस हजार रुपीये मांगते हे, मेने दुसरा वकील कीया हे , उसने कोर्ट मे केश सेटल करने के लीये अरजी देना चाहा तो दोनो पुराने वकील ( फरीयादी ओर आरोपी के ) ने आकर ओब्जेक्शन लीया ओर अरजी देने नही दीया । दोनो नेे अपनेे अपने वकील का फी चुकाया हुुुआ हे ।
हमने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कीया हे ओर फरीयादी ने केश वापस लेने का अरजी देना हे । फरीयाद ओर आरोपी मे कोइ तकरार नही हे । दोनो यही चाहते हे केश डीस्पोज हो ।
फरीयादी ने टोटल ७,००,०००.०० के तीन ओर २.२५,०००.०० का एक ( नव लाख पच्चीस ह्जार ) के चार केश कीये थे ।
मे अहमदाबाद गुजरात से हु । वकील बताता हे कोर्ट मे १० % भरना पडता हे ।
क्या यह रकम भरनी पडेगी ? अगर हा तो कीसको फरीयादी या आरोपी को ?
क्या हम लोक अदालत से केश का समाधान करते हे तो १० % नही भरना पडेगा ?
फरीयादी ओर दोनो की पोजीशन फी १० % भरने की नही हे ।
क्रुपा करके समाधान बताये ।
धन्यवाद