मेरी फर्म उत्तराखंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है जिसमे मै बीज सप्लाई का काम करता हूं इसके लिए मेने अपने नाम से बीज बिक्री के लिए लाइसेंस लिया है government से ,लेकिन insecticide बेचने के लिए मेने लाइसेंस नही लिया है।तो क्या मैं किसी व्यक्ति को जिसके नाम incecticide बेचने का लाइसेंस लिया हुआ है ,क्या उसको में अपनी फर्म में नौकरी में रख के insecticide बेच सकता हु। जबकि मेरी फर्म यानी में जिसके नाम insecticide बेचने का लाइसेंस नही है।अगर नही तो मार्किट में 90% लोग मेडिकल स्टोर वाले जिनके खुद की नाम की फर्म के नाम मेडिसिन बेचने का लाइसेंस नही है परंतु वो दूसरे के नाम से लाइसेंस किराये पे ले के अपनी दुकान में अपनी फर्म के नाम से बिल काटते है मतलब वो प्रोपराइटर व्यक्ति बिल काटता है जिसके नाम मेडिसिन बेचने का लाइसेंस भी नही है।
क्या government का कोई ऐसा नोटिफिकेशन / शासनादेश है कि किसी के नाम के लाइसेंस को use करके कोई फर्म वो काम कर सकती है जिसका लाइसेंस उस फर्म के मालिक के नाम न हो तो। कृपया कर के ये बताये की इसके बारे में सही जानकारी कहाँ से मिलेगी।
you can also do the same. you can use another name for bills. but remember you can not use your name for business.
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