महोदय नमस्कार
मैं अहमद जिला देवरिया उत्तर परदेस से हू।मेरे पिताजी के पिता जी के नाम पर एक पुश्तैनी जमीन थी जिसका बंटवारा 37 साल पहले मेरे पिता और उनके छोटे भाई ने आपसी रजामंदी से कर ली थी।मेरे पिता ने अपने हिस्से के 15*40स्क्वायर फुट के प्लाट पर 37 साल पहले ही पक्का मकान बनवा लिया कितु उनके भाई ने अपने हिस्से के 15*40 पर कोई निरमाण नहीं करवाया।अब मेरे पिता उनके भाई एवं भाई की पत्नी तीनों की मृत्यु हो चुकी है।मेरी माँ जीवित और स्वस्थ है।
अभी तक उस पुश्तैनी जमीन के खसरे मे पिता के पिताजी का ही नाम दर्ज है,लेकिन मकान के पिछले 37 सालों की टैक्स पावती,37 साल पुरानी मकान की नंबर प्लेट की पावती मे भी पिताजी का ही नाम है।पिता की मृत्यु के बाद घर का जल कर/बिजली बिल मेरे ही नाम से आ रहा।मेरे परिवार के सद्स्यो का नाम भी राशन कारड मे है तथा सभी के जाति/निवास पत्र भी बने है।पिताजी के मकान का नगर निगम टाउन एरिया से स्वीकृत नक्शा भी पिताजी के नाम पर है।
अब विवाद का विषय यह है कि मेरे पिता के भाई का इकलौता पुत्र 37 साल पहले हुए बंटवारे को मान नही रहा उसका कहना है कि जमीन के खसरे मे उसके पिता के पिता का नाम है तथा बंटवारे की कोई बात नही लिखी।अब वह छल कप मारपीट पर उतारू है मकान और उसके पीछे मौजूद उसके खुद के प्लाट का बंटवारा करने को कह रहा।मैने उससे कहा कि यदि 37 साल पहले बंटवारा नही हुआ होता तो तुम्हारे पिताजी क्या यह मकान बनाने देते,अपने भाई पर केस न कर दिये होते।लेकिन वह नही मान रहा और न ही मुझपर बंटवारे विवाद पर कोर्ट केस कर रहा क्यों कि वह जानता है कि उसका मकान मे कोई हक नहीं, वह यही कह रहा कि अपना मकान हमको बेच दो या आधा हिस्सा दो,नहीं तो झूठे केस मे फंसाकर सबको जेल करवा देगे।
महोदय इन परिस्थितियो में मुझे क्या कदम उठाना चाहिये। इस समय मैं मध्यप्रदेश मे नौकरी कर रहा हू, मेरा परिवार भी साथ में है और गांव के मकान में मेरा ही ताला लगा है।किस तरह से मकान का खसरा अपने नाम से बनवा सकता हू जिस्से कि भविष्य मे कभी उसे बेच सकूँ। क्या चाचा का पुत्र मेरे पिता का आधा मकान हङप लेगा?? क्या मेरे पास मौजूद डाक्युमेंट से मेरे नाम से खसरा बन जाएगा?? कृपया उचित सलाह दीजिए मै क्या करूं?
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