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Awadh tiwari   25 May 2021

government land

बहुत पुराने समय से तालाब के बीच से होकर रास्ता जाता है तालाब के बीच बीच एक नाला बना हुआ है नाले पर पाइप डालकर पुलिया बनाई गई है लगभग 15 साल पहले सड़क पर खड़ंजा और नाले पर पुलिया ग्राम सभा द्वारा बनाई गई किंतु व्यक्तिगत रंजीश एवं जातिवाद की भावना से जिलाधिकारी द्वारा पुलिया तोड़ दिया गया. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः बनाए जाने का आदेश दिया गया किंतु जिलाधिकारी द्वारा यह कहा गया कि हिंच लाल तिवारी बनाम यूपी में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए मना किया गया है जबकि उसी नाले पर और भी पुलिया बनी हुई है कृपया विधिक सहायता देने की कृपा करें जिस से प्रार्थी के आने जाने के लिए नाले पर पुलिया बनाई जा सके।


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 2 Replies

Sankaranarayanan (Advocate)     25 May 2021

better to submit in English will be appreciable 

P. Venu (Advocate)     26 May 2021

The decision of the Supreme Court in Hinch Lal Tiwari vs Kamala Devi And Ors on 25 July, 2001 had been in a different context and hence distinguishable from the case in which the present direction has been issued by the High Court. Even otherwise, the authorities are bound to implement the directions of the High Court unless reviewed by the same Court or set aside or stayed by the Supreme Court. No authority is competent to frustrate a judicial decision/direction.

The petitioners can initiate action under Contempt of Courts Act.


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