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Ashish Bhardwaj   03 July 2019

Help....

मेरा क्वेश्चन है मुझे ट्रैफिक पुलिस द्वारा two time रोका गया फिर बोला गया कि आपकी ओवर स्पीडी है।फिर मुझे 400 रुपीस -2time भरने को बोला गया और मैंने भर भी दिया। जब मैंने चालान पेमेंट की रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने बोला की हम यह आपको नहीं दे सकते यह हमे अपने डिपार्टमेंट मे जमा करवानी पड़ती।इस बात पर मुझे उनपे कुछ संधेय हुआ।फिर ईक दिन मुझे m-परिवहन एप्लिकेशन का पता चला जिसकी मदद से मुझे यह पता चला की मेरा डॉक्यूमेंट में ओवस्पीडिंग का नहीं, बल्कि सीट बेल्ट का चालान काटा गया है। क्या यह करप्शन नही है कि 800 रूपीस लिए गए और गवर्नमेंट अकाउंट में केवल 200 ही जमा कीए गए।
(2) ट्रैफिक पुलिस के जो सर्विलेंस कैमरा रोड पर लगे होते है , उनकी मदद से यह बिल्कुल क्लियर हो जाए गा, की मैंने सीट बेल्ट पन्ही हुई थी। तो क्या अनपर पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड आईपीसी सेक्शन 167 अप्लाई हो सकता या नही।


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 1 Replies

Rama chary Rachakonda (Secunderabad/Telangana state Highcourt practice watsapp no.9989324294 )     03 July 2019

Directions Given to Drivers either through police officers regulating traffic or through road signs or traffic signals should be followed at all times. Violation of these is an offense.


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