परिसीमा अधिनियम धारा 14
Dirgesh kumar sharma
(Querist) 07 December 2017
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नमस्कार
एक प्राइवेट लिमिटिड कंपनी के निदेसक द्वारा जिला फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। निर्णय परिवादी के पक्छ में आया । अनावेदक राज्य फोरम में अपील किया अपील स्वीकार हुई । आवेदक को सलाह दी गई कि सिविल न्यायालय में जा सकते है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से उसी निदेसक ने सूट प्रस्तुत किया । प्रश्न ये है कि निदेसक के नाम से फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया जैसे कि xxxxxxxx
निदेसक yyyyyyyy प्राइवेट लिमिटेड
सिविल कोर्ट में वादी yyyyyyyy प्राइवेट लिमिटेड
निदेसक xxxxxxx
प्रस्तुत हुआ है ऐसी स्थिति में परिसीमा अधिनियम धारा 14 का लाभ सिविल कोर्ट में मिलेगा या नही। न्याय दृश्टान्त हो तो कृपया देवे।