नई दिल्ली। 23.09.2013
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सोमवार को अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ जरूरी चीजों के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। अपने आदेश में कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि एलपीजी और टेलीफोन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है।
गौरतलब है कि इसके पहले केंद्र सरकार ने साफतौर पर कहा था कि सरकारी सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कहा था कि सब्सिडी वाली किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्रीय उद्यम ऐसा कर रहा है तो उसमें सुधार किया जाएगा।
दरअसल पहले खबरें थीं कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़े आपके बैंक अकाउंट में आएगी। सब्सिडी तभी अकाउंट में आएगी, जब आपने आधार कार्ड बनवाकर अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कराया होगा। आधार कार्ड न होने पर मार्केट रेट पर सिलिंडर खरीदना पड़ेगा।
This aadhar project was initiated to loot the public and govt money.In rural areas aadhar registering people are charging ₹200--1000 depend on the croud and innocence of the public.
Hon SC has given great judgement .
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