Nagar Nigam Ayukt (an IAS Officer) is not performing his duty properly. Somebody please suggest me what to do. Detailed of my case is mentioned below-
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-200 (बिलासपुर से पामगढ़ रोड)पर स्थित मेरे निवास (ख. स.- 1261/48, वार्ड न.-38, तोरवा) के ठीक सामने शासकीय भूमि, प.ह.न. 22/34 रकबा 1054, ख. न. 1289/1क पर कुछ रसूखदार असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध निर्माणकार्य करके 3 दुकानें बना ली गयी है। जिसे हटाने के लिए पूर्व में तात्कालिक तहसीलदार द्वारा 18/03/2012 को बेदखली आदेश जारी किया गया, किन्तु अवैध कब्ज़ाधारियों के एस. डी. एम. कोर्ट में अपील करने की वजह से कार्यवाही रोक दी गयी थी। एस. डी. एम. कोर्ट से उनकी अपील 18/7/2014 को ख़ारिज की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में नगर निगम आयुक्त को दिनांक 10/1/2014 को आवेदन दिया जा चूका है। किन्तु कुछ भी कार्यवाही नही होने की वजह से दिनांक 28/5/2014, 11/6/2014, 24/7/2014, 14/10/2014 को पुनः स्मरण पत्र दिया गया। किन्तु किसी भी आवेदन पर विचार नही किया गया। दिनांक 14/10/2014 को माननीय तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन दिया जाने पर दिनांक 18/06/2015 को तहसीलदार द्वारा बेदखली आदेश पुनः जारी किया गया। जिसमे नगर निगम आयुक्त को भी एक प्रति जारी किया गया कि मौके पर अतिक्रमण दस्ता और एक्सकेवटर उपलब्ध कराएं। किन्तु नगर निगम आयुक्त ने आज तक कोई सहयोग नही दिया। अतः मैं मेरे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह जानकारी मांगे जाने पर कि आपके कार्यालय में तहसीलदार के कार्यालय से जारी बेदखली आदेश के परिपेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गयी तो उनके कार्यालय से जवाब तय अवधी के बाद दिनांक 22/9/2015 को यह जवाब मिला कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई पत्र नही मिला है। जबकि दिनांक 26/06/2015 को नगर निगम कार्यालय द्वारा पत्र प्राप्ति की पावती भी दी गयी है।