what if anybody does, misuse the State Emblem.......??
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के दुरुपयोग को रोकने वाला कानून अभी भी ‘नख-दंत विहीन’ है। इस कानून के तहत प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करने वालों को कोई सजा नहीं दी जा सकी। कानून में यह भी साफ नहीं है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने वालों का अपराध संज्ञेय है या नहीं।
मंत्रालय ने यह जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में दी है। आवेदनकर्ता राकेश अग्रवाल ने यह जानना चाहा था कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कानून का उल्लंघन करने वाले कितने लोगों को अभी तक देशभर में सजा दी गई है।
यह है सरकार का जवाब
गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कानून 2005 की धारा 8 में कहा गया है कि सरकार इसके उल्लंघनकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगा। लेकिन अभी तक ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह ऐसे किसी सक्षम अधिकारी का निर्धारण कर उसे सूचित करे।
source : As reported in Bhaskar on 10 Feb 2009