में एक सरकारी कर्मचारी हुं मेरे पिताजी के पास शस्त्र लाइसेंस था जो उनकी मृत्यु के बाद जमा करवा दिया गया अब उसको ट्रांसफर करवाने के लिए मैने अपने विभाग में आवेदन किया है उनका कहना है कि किस नियम के तहत आपको एनओसी दी जा सकती है वो नियम दिखाए मैने सर्च किया मगर ऐसा कोई नियम नहीं मिला कृपया बताए की मुझे क्या करना चाहिए
यदि विभाग एनओसी नही देता है तो क्या किया जा सकता है