125 सीआरपीसी में अंतरिम जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और उस की प्रतिलिपि पेटीशनर वकील को प्रदान की गई लेकिन सामने वाले वकील जवाब प्रार्थना पत्र के साथ में सलंग्न मेरे पर्सनल दस्तावेज जैसे पे स्लिप लोन की डिटेल कॉल रिकॉर्ड अन्य मेडिकल दस्तावेज जो अलग से बांधकर के प्रस्तुत किए गए हैं उनकी प्रतिलिपि फोटो कॉपी मांग रहे हैं जिस को मैंने प्रदान करने से मना कर दिया लेकिन फैमिली कोर्ट का न्यायाधीश इस बात को नहीं मान रहा था लेकिन फिर भी मैंने अभी तक मना किया है 125 सीआरपीसी में लंदन दस्तावेजों की सूची सामने वाले वकील को देने के प्रावधान क्या है पे स्लिप लोन की डिटेल या फोटो कॉपी कोर्ट से नकल प्राप्त करने पर भी नहीं मिलते हैं तो फिर कोर्ट में इनकी फोटो कॉपी लेने सामने वाला वकील यह सब कैसे मांग सकता है इसके सही नियम क्या है कृपया अवगत कराएं
मुझे लगता है कि वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिन पर केस की मेरिट बनती हो या लगाए गए आरोप प्रत्यारोप से संबंधित हो लेकिन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उनकी प्रतिलिपि विपक्षी अधिवक्ता को दिया जाना आवश्यक नहीं होता मुझे इस संबंध में कोई रूलिंग चाहिए कृपया हो तो प्रदान करें
Trouble Logging in? Try following the given steps -
1. Visit your inbox to find a confirmation mail from LAWyersClubIndia.
2. Click on the confirmation link and confirm your signup